Mahatma Gandhi pension Yojana: इस खास स्कीम में मजदूर और बुड्ढे लोगों को मिलती है हर महीने एक हजार रुपए पेंशन
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी पेंशन योजना के नाम से चलाई जा रही है।इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इससे कम उम्र के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलता है।
यूपी सरकार की इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। यह रकम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खाते में सीधे भेजी जाती है। क्या होनी चाहिए पात्रता महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए वे मजदूर पात्र हैं जिनके पास लेबल कार्ड है।
साथ ही उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। क्या हैं लाभ अगर पेंशन का लाभ ले रहे पति की मृत्यु हो जाती है तो यह रकम पत्नी को हर महीने दी जाती है।साथ ही दो साल बाद इस योजना में पेंशन की राशि बढ़ा दी जाती है, जो अधिकतम 1250 रुपये है। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
क्या दस्तावेज लगेंगे
अगर कोई मजदूर इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है तो उसके पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, निवास प्रमाण पत्र, श्रमिक कार्ड और केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेंशन न मिलने का प्रमाण पत्र, हर साल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन धारक की मृत्यु होने पर एक महीने के अंदर परिवार वालों को सूचित करना अनिवार्य है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
महात्मा गांधी योजना पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको श्रम विभाग से संपर्क करना होगा। यहां आप फॉर्म को सही से भरकर दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। पात्र पाए जाने पर हर महीने इस योजना के तहत पेंशन का लाभ जारी किया जाएगा।